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मल्लीताल के कोतवाल प्रीतम सिंह को बहाल करने के आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 23 Dec 2021 02:56 AM IST
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Orders to restore Pritam Singh, Kotwal of Mallital
नैनीताल। हाईकोर्ट ने मल्लीताल (नैनीताल) कोतवाली के कोतवाल प्रीतम सिंह को बहाल करने के आदेश डीजीपी को दिए हैं। डीजीपी ने कोतवाल को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया था। कोतवाल की ओर से बहाल करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल में नवंबर में संपत्ति के विवाद में कोतवाल पर एक पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने व दूसरे पक्ष की शिकायत का संज्ञान नहीं लेने का आरोप लगा था। जब यह मामला कोर्ट के समक्ष लाया गया तो कोर्ट ने कोतवाल प्रीतम सिंह को पेश होने के आदेश दिए। कोतवाल ने पेश होने के बजाय अपना मोबाइल नॉट रीचेबल कर दिया। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने डीजीपी को पेश होने के लिए कहा। डीजीपी इस मामले में कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह पुलिस की लापरवाही है और इसी लापरवाही के चलते उन्होंने कोतवाल को निलंबित कर दिया था। विभागीय जांच बैठा दी है।
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