फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   No relief to Chilwal in Khurshid's residence arson

नैनीताल हाईकोर्ट: खुर्शीद के आवास में आगजनी मामले में चिलवाल को राहत नहीं

Sat, 27 Nov 2021 11:38 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: हल्द्वानी ब्यूरो Updated Sat, 27 Nov 2021 11:38 AM IST
सार

कुंदन ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की हुई है। कोर्ट में जब पुलिस ने बताया कि मामले में कुंदन की कोई भूमिका नहीं है, सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया।

विज्ञापन
No relief to Chilwal in Khurshid's residence arson
- फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व कें द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर स्थित आवास में आगजनी और गोली चलाने के मामले में कुंदन चिलवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है।
विज्ञापन


कुंदन ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की हुई है। कोर्ट में जब पुलिस ने बताया कि मामले में कुंदन की कोई भूमिका नहीं है, सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया और कोर्ट को बताया कि कुंदन मुख्य आरोपी है और उसी के नेतृत्व के सभी लोग आगजनी करने खुर्शीद के आवास पर गए थे।
विज्ञापन


इस पर कोर्ट ने सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं को शनिवार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


15 नवंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व पर की गई टिप्पणी के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने उनके मुक्तेश्वर स्थित घर में आगजनी के साथ गोलीबारी की थी। इसमें कुंदन चिलवाल और जिला पंचायत सदस्य भावना कपिल के पति राकेश कपिल का सीधे तौर पर नाम सामने आया था। पुलिस इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed