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चार लाख से अधिक की धनराशि हड़पने के आरोपी उप डाकपाल की जमानत खारिज
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने लोगों के खातों से साढ़े चार लाख रुपये अधिक की धनराशि हड़पने के आरोपी उप डाकपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि नैनीताल जिले के रामगढ़, हरतोला, नथुवाखान, झूतिया आदि क्षेत्रों में ग्रामीणों ने डाकघरों में खाते खोलकर अलग-अलग योजनाओं में पैसा जमा किया था। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर जब खातेदार डाकघरों में पैसा लेने पहुंचे तो पता चला कि उप डाकघर रामगढ़ में अलग-अलग बचत खातों से क्रमश: 1.48 लाख, 81 हजार, 54 हजार, 50 हजार, 70 हजार, 35 हजार और 16 हजार 500 रुपये का गबन हुआ है। जानकारी होने पर विभागीय अधिकारियों ने मामले की जांच नैनीताल डाकघर के सहायक अधीक्षक एसपीएस बिष्ट से कराई। जांच में खाताधारकों के लाखों रुपये के गबन के लिए उप डाकपाल भुवन पुत्र कुंवर राम आर्या निवासी धनियाकोट गरमपानी कोश्याकुटौली हाल निवासी भीमताल को दोषी पाया गया। पांच जून 2021 को मामले में आरोपी के खिलाफ भवाली कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि नैनीताल जिले के रामगढ़, हरतोला, नथुवाखान, झूतिया आदि क्षेत्रों में ग्रामीणों ने डाकघरों में खाते खोलकर अलग-अलग योजनाओं में पैसा जमा किया था। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर जब खातेदार डाकघरों में पैसा लेने पहुंचे तो पता चला कि उप डाकघर रामगढ़ में अलग-अलग बचत खातों से क्रमश: 1.48 लाख, 81 हजार, 54 हजार, 50 हजार, 70 हजार, 35 हजार और 16 हजार 500 रुपये का गबन हुआ है। जानकारी होने पर विभागीय अधिकारियों ने मामले की जांच नैनीताल डाकघर के सहायक अधीक्षक एसपीएस बिष्ट से कराई। जांच में खाताधारकों के लाखों रुपये के गबन के लिए उप डाकपाल भुवन पुत्र कुंवर राम आर्या निवासी धनियाकोट गरमपानी कोश्याकुटौली हाल निवासी भीमताल को दोषी पाया गया। पांच जून 2021 को मामले में आरोपी के खिलाफ भवाली कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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