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Uttarakhand NH 74 scam: निचली अदालत के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक, 14 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Thu, 26 Jan 2023 12:26 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: हल्द्वानी ब्यूरो Updated Thu, 26 Jan 2023 12:26 AM IST
सार

कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

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NH 74 land scam: High Court stays the decision of the lower court
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने करीब पांच सौ करोड़ के एनएच 74 जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की स्पेशल अदालत देहरादून से वारंट जारी होने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

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न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की विशेष पीठ में मामले की सुनवाई हुई। एनएच घोटाले के आरोपी पीसीएस अफसर भगत सिंह फोनिया और मदन मोहन पड़लिया की ओर से दायर याचिका दायर में ईडी के नोटिस और निचली अदालत के वारंट को चुनौती दी गई थी। याचिका के अनुसार अप्रैल 2022 में ईडी की ओर से याचिकाकर्ताओं को मनीलांड्रिंग के आरोप में नोटिस और निचली अदालत से वारंट जारी किया गया था। संवाद

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