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Nainital News: एनडीपीएस एक्ट का आरोपी दोषमुक्त
Thu, 27 Jun 2024 12:36 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Thu, 27 Jun 2024 12:36 AM IST
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प्रतीकात्मक
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं। आरोपी को वर्ष 2018 में 448 ग्राम चरस के साथ मनिहारगोठ से पकड़ा था। अभियोजन पक्ष की ओर से एनडीपीएस एक्ट का पालन न किए जाने के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।
संदेह का लाभ देते हुए आरोपी दोषमुक्त
चंपावत। फौजदारी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए विस्फोटक अधिनियम के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त कादिर, साजिद को धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम के तहत संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
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संदेह का लाभ देते हुए आरोपी दोषमुक्त
चंपावत। फौजदारी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए विस्फोटक अधिनियम के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त कादिर, साजिद को धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम के तहत संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
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