{"_id":"5910a7b04f1c1b231f8507bc","slug":"nainital-stops-the-arrival-of-buses-from-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"नैनीताल में 15 से बड़ी बसों के आने पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नैनीताल में 15 से बड़ी बसों के आने पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 May 2017 01:12 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरोवर नगरी में आगामी 15 मई से 55 सीटर बस के आने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और केवल 35 सीटर वाली बसों को ही आने दिया जाएगा। एसएसपी ने नैनीताल में यातायात और पार्किंग से संबंधित रिपोर्ट हाइकोर्ट में पेश कर यह जानकारी दी। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक काठगोदाम और कालाढूंगी से नैनीताल आने वाली बड़ी बसों को रोका जाएगा।
विज्ञापन
सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर नैनीताल शहर के सुंदरीकरण व नैनी झील के अस्तित्व को बचाने की अपील की थी। कोर्ट कमिश्नर की ओर से बताया गया कि नैनीताल में बड़े वाहन आते हैं, जो यातायात को बाधित करते हैं।
विज्ञापन
इस संबंध में सोमवार को सुनवाई के दौरान डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। एसएसपी ने ट्रैफिक प्लान पेश कर कोर्ट को बताया कि कैंट में टूटा पहाड़ से कैलाखान तक के क्षेत्र में पार्किंग का प्रस्ताव है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि पाइंस में बस रोककर शटल सेवा शुरू की जा सकती है। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आगामी 15 मई से 55 सीटर बस के आने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और केवल 35 सीटर वाली बसों को ही आने दिया जाएगा। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तिथि नियत की।