फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Nainital News: Tax collection after October 24 is invalid under the repealed GST rule

Uttarakhand: जीएसटी के निरस्त नियम के तहत 24 अक्तूबर के बाद कर वसूली अमान्य, कारोबारियों को मिलेगी छूट

Sat, 17 May 2025 03:49 PM IST
हीरा मेहरा लता नेगी, संवाद
लता नेगी, संवाद Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 17 May 2025 03:49 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने एक करोड़ रुपये से अधिक की कर वसूली के मामले में सीजीएसटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्देश देकर कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। 

विज्ञापन
Nainital News: Tax collection after October 24 is invalid under the repealed GST rule
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक करोड़ रुपये से अधिक की कर वसूली के मामले में सीजीएसटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्देश देकर कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वर्ष 2017 में बनाए गए जीएसटी के नियम 96 (10) के तहत वर्ष 2024 के आठ अक्तूबर के बाद पारित आदेश मान्य नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सीजीएसटी के 2017 के नियम 96 (10) के प्रावधानों को लागू करके किसी भी आदेश को 8 अक्टूबर, 2024 के बाद पारित नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन

मामले में याचिकाकर्ता साझेदारी फर्म श्री साईं विश्वास पॉलिमर्स ने कहा कि वह गोल्ड बार, ज्वेलरी आदि के निर्माण का व्यवसाय करती है। उसे विभाग ने केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) नियमों के नियम 96 (10) के तहत एक करोड़ पांच लाख रुपये की कर वसूली के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया।

विज्ञापन

याची ने नोटिस को चुनौती दी। उसमें कहा, केरल हाईकोर्ट इस नियम को निरस्त कर चुका है और विभाग ने इसके स्थान पर कोई अन्य व्यवस्था लागू किए बगैर ही इसे 8 अक्टूबर, 2024 को समाप्त कर दिया था। ऐसे में उससे वसूली की प्रक्रिया विधि विरुद्ध है।

विज्ञापन
विज्ञापन

विभाग ने तर्क दिया कि जब याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तब सीजीएसटी नियम 96 (10), 2017 अस्तित्व में था। यह बाद में निरस्त हुआ। कहा, इसलिए विभाग ने सही तरीके से कार्यवाही की है। कोर्ट ने कहा कि 2024 में इस नियम को समाप्त करते समय इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक नियम लागू नहीं किया था। इसलिए इसके तहत 8 अक्टूबर, 2024 के बाद पारित आदेश मान्य नहीं होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed