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नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई: नक्शा पास कराने की बाध्यता खत्म करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब, जानिए मामला?

Wed, 24 Jul 2024 12:39 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 24 Jul 2024 12:39 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने नक्शा पास कराने की बाध्यता खत्म करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 
 

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Nainital High Court sought response from the state government on removing the obligation to pass the map
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 

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नैनीताल हाईकोर्ट ने नक्शा पास कराने की बाध्यता खत्म करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

राज्य सरकार के 2021 के शासनादेश को जिसमें राज्य सरकार द्वारा 2016 के बाद अस्तित्व में आई नगर पालिका, नगर निगम व ग्राम पंचायतों में आए क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को समाप्त करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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मामले के अनुसार कोटद्वार निवासी गिरी गौरव नैथानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में एक शासनादेश पारित कर नगरपालिका, नगर निगम व जिला विकास प्राधिकरण में 2016 के बाद अस्तित्व में आए क्षेत्रों में निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता को समाप्त कर दिया। जिसके चलते भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए सरकार को मिलने वाले राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। लिहाजा सरकार के इस शासनादेश पर रोक लगाई जाए।

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