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Uttarakhand News: हाईकोर्ट ने कहा- प्रेमी जोडे़ को सुरक्षा प्रदान करें एसएसपी

Thu, 10 Apr 2025 02:47 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Thu, 10 Apr 2025 02:47 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने शादीशुदा प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएसपी देहरादून को निर्देश दिए हैं।

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Nainital High Court has directed SSP Dehradun to provide security to the married love couple
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने शादीशुदा प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसएसपी देहरादून को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने एसएसपी को आदेशित किया है कि वह संबंधित थाने के एसएचओ को सुरक्षा देने के निर्देश जारी करें।

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न्यायमूर्ति आलोक वर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हरिद्वार निवासी पूजा व आदित्य चौहान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें सुरक्षा देने का प्रार्थना दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि वह बालिग है और उन्होंने हिंदू रीति-रिवाज के साथ अपनी मर्जी से 12 फरवरी 2025 को शिव मंदिर रुडकी में विवाह कर लिया है। उसके घरवाले इस शादी से खुश नहीं है और उन्हें जानमाल का खतरा बना हुआ है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस संबंध में उसने एसएसपी देहरादून को भी प्रत्यावेदन दिया है। 

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