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हत्यारोपी जीजा को उम्रकैद की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Dec 2021 01:48 AM IST
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Murderer brother-in-law sentenced to life imprisonment
रामनगर (नैनीताल)। अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला की हत्या के मामले में जीजा को आजीवन कारावास और तथ्य छुपाने पर साले को चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों महिला से अनैतिक कार्य के लिए दबाव बना रहे थे जबकि वह इसका विरोध कर रही थी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिजा शंकर पांडेय ने बताया कि नंदपुरी बड़ी सिंचाई नहर में छह जून 2019 को महिला का शव मिला था। उसे जलाया गया था। महिला की शिनाख्त जन्नत निकहत अंसारी पत्नी अंकित शर्मा निवासी भजनपुरा दिल्ली के रूप में हुई थी। जन्नत की शादी 2018 में अंकित शर्मा के साथ हुई थी। शादी के पांच महीने में ही विवाद होने के चलते वह अपने मायके में रह रही थी। पुलिस ने इस मामले में धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 22 जून 2019 को पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए जन्नत के जीजा सोनू सैनी निवासी चोरपानी रामनगर और उसके साले गुड्डू उर्फ राहुल सैनी निवासी रफतपुरा अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रामनगर मोनिका मित्तल की कोर्ट में केस चला। गवाहों और सुबूतों के आधार पर कोर्ट ने जीजा सोनू सैनी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। वहीं गुड्डूू उर्फ राहुल सैनी को धारा 201 के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
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