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Uttarakhand High Court: हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पहुंचे पालिकाध्यक्ष, वकीलों से ली विधिक राय
Thu, 19 Oct 2023 11:05 AM IST
हीरा मेहरा
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Thu, 19 Oct 2023 11:05 AM IST
सार
उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से नैनीताल नगर पालिका के ईओ को निलंबित करने और पालिकाध्यक्ष के अधिकार सीज किए गए है। हाईकोर्ट के आदेश जारी होने के बाद पालिकाध्यक्ष बुधवार को दिल्ली पहुंचे और अधिवक्ताओं विधिक राय ली।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से नैनीताल नगर पालिका के ईओ को निलंबित करने और पालिकाध्यक्ष के अधिकार सीज करने संबंधी आदेश जारी होने के बाद पालिकाध्यक्ष बुधवार को दिल्ली पहुंचे और अधिवक्ताओं विधिक राय ली।
पालिका की ओर से नंदा देवी महोत्सव व पुस्तक मेले के टेंडरों में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी के अधिकार सीज करने के साथ ईओ आलोक उनियाल को निलंबित करने के आदेश दिए थे।
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अमर उजाला से फोन पर हुई बातचीत में पालिकाध्यक्ष नेगी ने कहा कि दिल्ली में अधिवक्ताओं से बातचीत हो गई है। बृहस्पतिवार को वह सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिट दायर करेंगे। वहीं दूसरी ओर पालिका में हुई कथित गड़बड़ियों और हाईकोर्ट का आदेश बुधवार को शहर में चर्चा का विषय बना रहा।
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