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Uttarakhand HC: छह महीने के अंदर होंगे निकाय चुनाव, हाईकोर्ट में पेश हुए शहरी विकास सचिव ने दी जानकारी

Wed, 10 Jan 2024 04:24 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 10 Jan 2024 04:24 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड के शहरी विकास सचिव नितिन भदौरिया कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को आश्वास्त किया कि छह माह में राज्य में नगर निकायों का चुनाव करा लिए जाएंगे। 

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Municipal elections will be held within six months in uttarakhand
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट में मंगलवार को उत्तराखंड के शहरी विकास सचिव नितिन भदौरिया कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को आश्वास्त किया कि छह माह में राज्य में नगर निकायों का चुनाव करा लिए जाएंगे। कोर्ट ने सचिव के बयान रिकॉर्ड कर दोनों याचिकाओं को लंबित रखा है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने पर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।  राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार ने निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरक्षण तय करने के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
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बता दें कि जसपुर निवासी मो. अनीश और नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सरकार निकायों का चुनाव कार्यक्रम नहीं घोषित कर रही है। 

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