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Nainital News: उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसरों की सुगम और दुर्गम में अनिवार्य स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 21 Apr 2024 05:31 AM IST
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Mandatory transfer process of professors in Sugam and Durgam started in Higher Education Department
हल्द्वानी। उच्च शिक्षा विभाग में समूह क में संयुक्त निदेशक, प्राचार्य, उप निदेशक, सहायक उपनिदेशक और असिस्टेंट प्रोफेसर और समूग ख, ग, घ के सभी पदों पर पात्र कार्मिकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम कार्यस्थल में अनिवार्य स्थानांतरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है जबकि अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए 30 अप्रैल तक अनुरोध करना अनिवार्य है।
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उच्च शिक्षा विभाग में सुगम में तीन साल और दुर्गम में चार साल सेवा दे चुके कार्मिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करेंगे। समूह क के स्थानांतरण आवेदन पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय नवाड़खेड़ा (हल्द्वानी) और समूह ख, ग और घ के सभी पदों के स्थानांतरण आवेदन पत्र संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय दून विवि परिसर देहरादून को उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक संवर्ग या पद में पात्र कार्मिकों के आवेदन मूल प्रति में आवेदक के हस्ताक्षर समेत संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य और कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति के बाद ही स्वीकार्य किए जाएंगे। स्थानांतरण के लिए निर्धारित आवेदन तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनिवार्य एवं अनुरोध श्रेणी के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट में अनिवार्य श्रेणी के तहत समूह क के लिए आवेदन प्रपत्र क, समूह ख, ग और घ के लिए आवेदन प्रपत्र ख और अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए प्रपत्र ग में आवेदन किया जाएगा। विभागीय वेबसाइट पर विषयवार रिक्तियों की सूची भी अपलोड की गई है। सभी कार्मिक रिक्त पदों के सापेक्ष ही स्थानांतरण के लिए आवेदन करें। उच्च शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत केवल पात्र कार्मिकों के ही आवेदन अग्रसारित करें। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव साक्ष्य सहित उपलब्ध कराएं जाएंगे। महाविद्यालयों में नियमित रुप से कार्यरत और अन्यत्र संबंध या कार्ययोजित कार्मिकों के संबंध में संलग्न निर्धारित प्रारुप पर अगल से सूचना स्थानांतरण आवेदन पत्रों के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
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स्थानांतरण संबंधी निर्देश
हल्द्वानी। एक ही संवर्ग या पद में दो नियमित पात्र कार्मिकों (जो सुगम से दुर्गम या दुर्गम से सुगम स्थानांतरण के लिए पात्र हों) नियमों के तहत स्वेच्छा से एक दूसरे के स्थान पर परस्पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन सुगम कार्यस्थलों में कार्यरत दो कार्मिकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए दोनों कार्मिकों की एक-दूसरे के प्रति सहमति का उल्लेख अपने-अपने आवेदन पत्र में करना आवश्यक है। अनुरोध के आधार पर या पारस्परिक स्थनांतरण के लिए वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे। प्रमाण पत्र, अभिलेख या विवरण संलग्न नहीं होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दुर्गम तैनाती के दौरान 7000 फीट या उससे अधिक की ऊंचाई वाले चिन्हित महाविद्यालयों (चकराता और मुनस्यारी) में की गई एक वर्ष की दुर्गम सेवा अवधि को दे वर्ष की दुर्गम सेवा के समतुल्य माना जाएगा।
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अनिवार्य स्थानांतरण के लिए 15 मई और अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण 30 अप्रैल तक आवेदन करें। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। समूह क के स्थानांतरण आवेदन पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय और समूह ख, ग और घ के भी पदों के स्थानांतरण आवेदन पत्र संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय दून विवि परिसर को उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रो. गोविंद पाठक, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग
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