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Nainital News: भाभी पर दरांती से हमला करने के दोषी को छह माह की जेल

Sun, 21 Jun 2026 01:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 21 Jun 2026 01:03 AM IST
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Man sentenced to six months' imprisonment for attacking sister-in-law with sickle
नैनीताल। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने रास्ते के विवाद में अपनी भाभी पर दरांती से हमला करने के दोषी को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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वाद के अनुसार पट्टी सौम ग्राम घूघू सिखमड़ी निवासी चंदन सिंह और उनके चचेरे भाई हरीश सिंह मेहरा के बीच लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। 10 सितंबर 2024 की रात 7.30 बजे हरीश शराब के नशे में दरांती लेकर चंदन के घर पहुंच गया। गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। चंदन की पत्नी पूजा के बीच-बचाव करने पर हरीश ने उस पर दरांती से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौका पाकर आरोपी वहां से फरार हो गया। घायल को उपचार के लिए बीडी पांडे अस्पताल लाया गया।
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सुनवाई में अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई।

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