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जरा संभलकर बैंक में जमा कराएं कैश

Fri, 11 Nov 2016 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो हल्द्वानी
अमर उजाला ब्यूरो हल्द्वानी Updated Fri, 11 Nov 2016 12:54 AM IST
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Just submit the tightrope bank cash
rupees

बैंकों में पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट एक्सचेंज की जद्दोजहद के साथ एकमुश्त कैश जमा करने को लेकर लोग असमंजस में फंस गए हैं। कुमाऊं में अधिकतर लोग आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं।

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रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के पास 2.50 लाख रुपए से अधिक कैश है तो वह बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने वाले भी आमदनी से अधिक कैश जमा करने पर आयकर विभाग के रडार में आएंगे।
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पांच सौ और एक हजार के नोट बाजार में चलन में बंद होने और नोटों को 30 दिसंबर तक बैंकों में जमा करने की तिथि घोषित होने से लोगों में खलबली मची है। कुमाऊं में एक लाख 50 हजार लोग ही आयकर की रिटर्न फाइल करते हैं।
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कुमाऊं में आयकर विभाग का वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न से 190 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य है। 2.50 लाख रुपए से अधिक आमदनी पर इनकम टैक्स रिटर्न अनिवार्य है।

खुद का स्वरोजगार, कामधंधा एवं प्राइवेट नौकरी करने वाले रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, जबकि उनकी आमदनी 2.50 लाख रुपए से कई गुना अधिक होती है। इनकम टैक्स विभाग की नजरों से बचने के लिए कैश बैंकों में जमा करने के बजाए घरों में रखते हैं।

ऐसे लोग काफी मुश्किल में फंस गए हैं। कई ऐसे नौकरीपेशा कर्मचारी भी हैं, जिन्होंने बचत करके नगदी घर में रखी है। ऐसे लोग चाहकर भी एकमुश्त नगदी को बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। आयकर अधिवक्ता कमल कोठारी के मुताबिक पुरानी करेंसी बैंक में जमा करवाने के लिए अभी काफी दिन हैं।

जल्दबाजी मुश्किल में डाल सकती है। कोठारी बताते हैं, जो व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करता है, अपने बैंक खाते में वह दो लाख रुपए तक कैश जमा कर सकता है। बशर्ते कैश अलग-अलग तारीखों में 50 हजार से नीचे जमा करना होगा। 50 हजार से अधिक कैश जमा करने पर पैन कार्ड की अनिवार्यता है।

आयकर अधिवक्ता सुमित गुप्ता के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की लिमिट तीन लाख रुपए से अधिक पर है। सामान्य वर्ग के लिए लिमिट ढाई लाख रुपये है। रिटर्न फाइल नहीं करने वाली कोई भी महिला और पुरुष अपने बैंक खाते में दो लाख तक आसानी से किस्तों (50 हजार से कम) में जमा कर सकते हैं।


नौरकीपेशा कर्मचारी और रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारी कुल सालाना इनकम का आधी धनराशि अपने खाते में जमा कर सकते हैं। एकमुश्त दो लाख रुपए से अधिक जमा करने पर जांच के दायरे में आ सकते हैं।

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