{"_id":"5e78f5af8ebc3e72f126be70","slug":"jailed-for-two-years-in-a-fraud-case-haldwani-news-hld378218825","type":"story","status":"publish","title_hn":"धोखाधड़ी के मामले में दो साल से फरार आरोपी को भेजा जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धोखाधड़ी के मामले में दो साल से फरार आरोपी को भेजा जेल
विज्ञापन
प्रतीकात्मक फोटो।
हल्द्वानी। धोखाधड़ी के मामले में दो साल से फरार आरोपी को संभल पुुलिस ने पकड़कर अदालत के सामने पेश किया। आरोपी के खिलाफ दो साल पहले कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत के आदेश पर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार रामपुर रोड हरिपुर मोतिया निवासी तरुण माहेश्वरी ने 17 जनवरी 2018 को कोतवाली थाने में संभल (यूपी) जिले के कोटला निवासी मो. रफी उर्फ बादशाह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 23 नवंबर 2017 को तरुण ने अपनी फैक्ट्री में बनने वाली कचरी नमकीन मो. रफी को सप्लाई की थी। इसके एवज में रफी ने दूसरे नाम का चेक तरुण को दिया।
तरुण ने जब चेक बैंक में लगाया तो पता चला कि रफी ने चेक पर भुगतान के लिए रोक लगा रखी है। इस बारे में तरुण ने रफी से पूछताछ की तो वह गाली गलौज करने लगा। आरोप है कि उसने जान से मारने की धमकी भी दी। मुकदमा दर्ज होने के वह फरार हो गया। मुकदमे के विवेचक सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए संभल पुुलिस को आदेश दिए थे। आदेश के तहत संभल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर निचली अदालत के सामने पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार रामपुर रोड हरिपुर मोतिया निवासी तरुण माहेश्वरी ने 17 जनवरी 2018 को कोतवाली थाने में संभल (यूपी) जिले के कोटला निवासी मो. रफी उर्फ बादशाह के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 23 नवंबर 2017 को तरुण ने अपनी फैक्ट्री में बनने वाली कचरी नमकीन मो. रफी को सप्लाई की थी। इसके एवज में रफी ने दूसरे नाम का चेक तरुण को दिया।
विज्ञापन
तरुण ने जब चेक बैंक में लगाया तो पता चला कि रफी ने चेक पर भुगतान के लिए रोक लगा रखी है। इस बारे में तरुण ने रफी से पूछताछ की तो वह गाली गलौज करने लगा। आरोप है कि उसने जान से मारने की धमकी भी दी। मुकदमा दर्ज होने के वह फरार हो गया। मुकदमे के विवेचक सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए संभल पुुलिस को आदेश दिए थे। आदेश के तहत संभल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर निचली अदालत के सामने पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन