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खटीमा से कांग्रेस प्रत्याशी के प्रत्यावेदन को निपटाने के निर्देश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jan 2022 02:54 AM IST
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Instructions to settle the representation of Congress candidate from Khatima
नैनीताल। हाईकोर्ट ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र में सेवारत नरेश चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा और दिनेश सिंह फर्त्याल थानाध्यक्ष झनकइया का स्थानांतरण न किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को दस दिन के भीतर निपटाने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार खटीमा से कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नरेश चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा व दिनेश सिंह फर्त्याल थानाध्यक्ष झनकइया नौ वर्ष से जनपद ऊधमसिंह नगर में ही सेवारत हैं जबकि विभागीय नियमावली के अनुसार उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी 8 वर्ष से अधिक एक जनपद में सेवारत नहीं रह सकता। याचिका में कहा गया कि विभाग ने 23 जून 2021 को नरेश चौहान का तबादला अल्मोड़ा व दिनेश सिंह फर्त्याल का पिथौरागढ़ कर दिया था। लेकिन बाद में दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण स्थगित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि दोनों अधिकारी लोकसभा चुनाव में भी यहीं सेवारत थे और वर्तमान समय में भी यहीं कार्य कर रहे हैं।
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याचिका में आशंका जताई गई कि दोनों विधानसभा के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उक्त का स्थानांतरण किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने 10 जनवरी 2022 को मुख्य निवार्चन आयुक्त व जिला निवार्चन अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया है। लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
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