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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Instructions to open auram school in 48 hours

 48 घंटे में ऑरम  स्कूल खोलने के निर्देश

Tue, 25 Apr 2017 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो हल्द्वानी
अमर उजाला ब्यूरो हल्द्वानी Updated Tue, 25 Apr 2017 02:05 AM IST
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।हाइकोर्ट ने बच्चों के हित को देखते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हल्द्वानी में तिकोनिया स्थित ऑरम स्कूल को 48 घंटे के भीतर या अधिक से अधिक 27 अप्रैल तक खोलने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई को होगी।


सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने जिला प्रशासन और पुलिस को यह भी आदेश दिया है कि वह स्कूल परिसर के भीतर और बाहर पुलिस की उचित व्यवस्था करे ताकि कोई अराजक तत्व अंदर न आ सके। कोर्ट ने कहा कि यदि संभव हो तो पीएसी लगाई जाएं। प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि अगर कोई अभिभावक बच्चे को विद्यालय से हटाना चाहते हैं, तो प्रशासन आसपास के विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराए। कोर्ट ने जिलाधिकारी और और पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वे आदेश की कापी जांच अधिकारी को दे और जांच अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र करें। कोर्ट ने स्कूल में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के संज्ञान में मामले के न आने पर नाराजगी भी जताई और कहा कि स्कूल में सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी इनकी है।
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हल्द्वानी निवासी दयाल सिंह चिलवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ऑरम स्कूल में कक्षा एक से दस तक लगभग 750 विद्यार्थीं पढ़ते हैं। 19 अप्रैल को स्कूल के कर्मचारी की ओर से उस स्कूल की कक्षा एक में पढ़ने वाली पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद स्कूल को सील कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से स्कूल को शीघ्र खुलवाने व वहां पर पुलिस प्रशासन की उचित व्यवस्था किए जाने की प्रार्थना की थी। 
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