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Nainital News: यात्री वाहन में ओवरलोडिंग मिली तो दर्ज होगी एफआईआर

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jun 2024 05:42 AM IST
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If overloading is found in a passenger vehicle, FIR will be registered.
हल्द्वानी। पर्वतीय क्षेत्रों सड़क दुर्घटना के कारण हो रही मौतों के बाद परिवहन विभाग की नींद टूटी है। आरटीओ ने हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में दिए गए आदेशों के क्रम में ओवरलोडिंग पर वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश प्रवर्तन टीमों को दिए हैं। उधर सवारी वाहन में मानकों के अनुसार कैरियर नहीं लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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पर्वतीय रूट पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में पतलोट में हुई वाहन दुर्घटना में मानकों से अधिक सवारियां भरी गई थी। अब आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने सभी प्रवर्तन टीमों को आदेश जारी किए हैं। आदेश में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए ओवरलोडिंग सवारी वाहनों के चालक के खिलाफ एफआईआर करने को कहा गया है। उधर आरटीए की बैठक में पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मानकों के विपरीत वाहन की छत में गुड्स कैरियर लगे होने, वाहन में सीढ़ी लगे होने और बिना परमिशन के गुड्स कैरियर लगे होने पर चालान किया जाएगा। साथ ही इन्हें गैस कटर से काटने के आदेश दिए हैं।
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