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बढ़ सकती हैं आईएएस पंकज पांडे की मुश्किलें

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Sep 2019 02:09 AM IST
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IAS Pankaj Pandey's problems may increase
Hatira law-gable
नैनीताल। एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में आईएएस पंकज पांडेय की मुसीबत बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने करीब तीन सौ करोड़ से अधिक के इस घोटाले में पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और भ्रष्टाचार निवारण एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह के भीतर केंद्र से अनुमति लेकर कोर्ट में जानकारी देने को कहा है। सुनवाई के दौरान घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह ने भी पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग की।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष भूमि मुआवजा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी महेंद्र सिंह सहित अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि एनएच-74 चौड़ीकरण के दौरान बैक डेट में कृषि भूमि की श्रेणी बदलकर दस गुना मुआवजा बांट दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से इस घोटाले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आईएएस पंकज पांडे के खिलाफ चार्जशीट दायर करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली जा रही है, जो अब तक नहीं मिली है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में जो भी अनुमति लेनी हो लेकर दो सप्ताह में कोर्ट को जानकारी दी जाए।
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