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Nainital: मॉल रोड पर हॉर्न बजाने पर लगेगा 1000 रुपये जुर्माना, कुमाऊं आयुक्त ने जारी किए सख्त निर्देश

Thu, 30 Jul 2026 07:18 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Thu, 30 Jul 2026 07:18 AM IST
सार

प्रशासन ने मॉल रोड क्षेत्र में एक अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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Honking on Mall Road will attract a fine of one thousand
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

नैनीताल में प्रशासन ने मॉल रोड क्षेत्र में एक अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि यह कदम ध्वनि प्रदूषण कम करने और पर्यटकों व नागरिकों की सुविधा के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मॉल रोड पर अधिक शोर-शराबे के कारण लोग व सैलानी ठीक से घूम नहीं पाते हैं। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी है और वे इसका पालन कर रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों तक यह सूचना पहुंचने के लिए व्यापक प्रचार किया जा रहा है। रावत ने वाहन चालकों से मॉल रोड पर हॉर्न का प्रयोग नहीं करने की अपील की। शुरुआती दिनों में केवल प्रचार पर ध्यान रहेगा लेकिन लगातार उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। 

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मॉल रोड पर हॉर्न नहीं बजाने के लिए मुनादी शुरू
तल्लीताल से मल्लीताल मॉलरोड पर एक अगस्त से लागू होने जा रहे हॉर्न निषेध को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लोगों और वाहन चालकों को नियम की जानकारी देने के लिए बैनर लगाने के बाद अब मुनादी भी शुरू कर दी है। पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 21 जुलाई को हुई बैठक के निर्णय के अनुसार एक अगस्त से इस क्षेत्र में किसी भी वाहन के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर में बैनर और मुनादी के माध्यम से लोगों को नियम की जानकारी दी जा रही है ताकि एक अगस्त से इसका प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके। 

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