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भवाली में पेयजल संकट का हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

Wed, 10 Apr 2024 04:17 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 10 Apr 2024 04:17 AM IST
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High Court took suo motu cognizance of drinking water crisis in Bhawali
नैनीताल। हाईकोर्ट ने भवाली में पानी की समस्या को लेकर अधिवक्ता राहुल कंसल के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया है। जनहित के रूप में सुनवाई के बाद अधिवक्ता राहुल कंसल से कहा है कि समस्या से संबंधित वर्तमान फोटोग्राफ फिर से शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें।
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मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अधिवक्ता राहुल कंसल ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। जिसमें कहा था कि भवाली शहर पानी की समस्या से जूझ रहा है। पहले शहर में दो समय पानी आता था फिर उसे एक समय कर दिया। अब दो दिन में एक बार पानी आ रहा है। जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। भवाली में पानी की सफ्लाई बोरिंग व शिप्रा नदी से होती है, लेकिन नगर पालिका भवाली की ओर से नदी की सतह पर कंक्रीट किया जा रहा है। जिससे नदी में पानी नहीं रुक रहा है। पत्र में यह भी कहा कि जल संस्थान ने श्यामखेत व अन्य जगहों पर प्राइवेट लोगों को बोरिंग करने की अनुमति दे दी है। जिसकी वजह से नदी में पानी नहीं आ रहा है और शहर में पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। पत्र में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि शहर में पानी की नियमित सप्लाई की जाए। जल संस्थान द्वारा प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे बोरिंग की अनुमति पर रोक लगाई जाए। नदी की सतह पर कंक्रीट हटाया जाए।
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