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प्रदेश सरकार के चारों धामों पर आधिपत्य जमाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2020 01:57 AM IST
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High court reached the matter of occupying the four dhams of the state government
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। चारधाम मैनेजमेंट एक्ट में सारी पॉवर सरकार के पास होने को भाजपा सांसद सुब्रामण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में चुुनौती दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी।
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मामले के अनुसार सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड सरकार के चार धामों पर आधिपत्य जमाने का निर्णय गलत है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत कोई भी पॉवर सरकार सदैव के लिए अपने पास नहीं रख सकती है। यदि विवाद की कोई स्थिति हो तो उसका निस्तारण प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से होना चाहिए। संवाद
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