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पालिका भवनों से दो महीने में खाली कराएं अवैध कब्जा

Fri, 01 May 2015 01:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 01 May 2015 01:34 AM IST
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हाईकोर्ट ने नैनीताल में सूखाताल के सौंदर्यीकरण और उसे फिर से रिचार्ज करने के मामले में दायर नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नगरपालिका, डीएम नैनीताल और एसएसपी नैनीताल को आदेशित किया है कि 60 दिन के भीतर पालिका के आवास अवैध कब्जेदारों से खाली कराएं। अंडा मार्केट के पास पालिका की ओर से आवंटित संपत्ति को कब्जेदार से 15 दिन के भीतर खाली कराकर पार्किंग के प्रयोग में लाएं। कोर्ट ने नगरपालिका और सरकार को डीएसए पार्किंग को मल्टीस्टोरी बनाने और नैनीताल में सिनेमा हॉल खोले जाने के संबंध पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने नैनीताल में तीन सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति करने के आदेश भी दिए हैं।

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न्यायमूर्ति आलोक सिंह और न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगरपालिका से पूछा कि बिना फारेस्ट की एनओसी के हनुमानगढ़ के पास कूड़ा कैसे फेंका जा रहा है। कोर्ट ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संबंध में जल संस्थान और जल निगम से पूछा कि इस पर क्या कार्यवाही की गई है। सुनवाई की अगली तिथि सात मई को जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अंडा मार्केट के पास पालिका की ओर से फ्रीहोल्ड संपत्ति को खाली कराकर पार्किंग के प्रयोग में लाने के निर्देश दिए।
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कोर्ट में एलडीए के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि दुर्गापुर में हुए गलत भवन आवंटन के संबंध में नगरपालिका के खिलाफ एफआईआर हुई थी। कोर्ट ने मामले की जांच किसी ऐजेंसी से कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने पालीथिन प्रयोग पर वसूली गई रकम का ब्योरा ओर जुर्माना न देने वालों की सूची कोर्ट में तलब की। कोर्ट ने सरकार को नैनीताल में तीन सफाई निरीक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए और नैनीताल में सिनेमा हॉल खोलने के संबंध में निर्णय लेने को कहा।
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