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Uttarakhand: जोशीमठ में टनल ट्रीटमेंट में विस्फोटकों और भारी मशीन के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Wed, 24 May 2023 04:11 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 24 May 2023 04:11 PM IST
सार

जनहित याचिका में कहा गया कि टनल का निर्माण होने से जोशीमठ में दरारें आईं हैं। जिसके बाद सुनवाई में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

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Uttarakhand High Court bans use of explosives and heavy machinery in tunnel treatment in Joshimath
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने जोशीमठ में लगातार हो रहे भू-धंसाव के बाद टनल के ट्रीटमेंट की मांग को लेकर एनटीपीसी के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद टनल के ट्रीटमेंट व सफाई की अनुमति देते हुए इस कार्य में विस्फोटकों और भारी मशीन का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। एनटीपीसी ने हाईकोर्ट में जोशीमठ में बनी टनल ट्रीटमेंट, उसकी सुरक्षा व उससे होने वाले संभावित खतरे को कम करने के लिए टनल की सफाई करने को लेकर प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि एनटीपीसी को टनल में कार्य करने की अनुमति दी जाए ताकि बाढ़ से होने वाले खतरे को रोका जा सके जबकि जनहित याचिका में कहा गया कि टनल का निर्माण होने से जोशीमठ में दरारें आईं हैं। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।

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