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हाईकोर्ट ने डीपी यादव को इलाज के लिए दी शार्ट टर्म बेल
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में यूपी के पूर्व सांसद डीपी यादव को निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली अपील में दायर डीपी की शार्ट टर्म बेल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद उसे अंतिम बार इलाज के लिए एक माह की शॉर्ट टर्म बेल दे दी है। कोर्ट ने अभियुक्त से कहा है कि इस बार वह अपना पूरा इलाज करा लें। इसके बाद उन्हें शॉर्ट टर्म बेल नहीं दी जाएगी। इससे पहले भी डीपी को दो बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। डीपी यादव की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि उनकी शार्ट टर्म जमानत का समय समाप्त हो चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। अंतरिम जमानत के दौरान उसका एक ऑपरेशन हुआ था जो सही नहीं हो पाया। इसलिए इलाज के लिए और अंतरिम जमानत दी जाए। जबकि इसी मामले में तीन सहभियुक्तों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई चल रही है।
उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या के आरोप लगे थे। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। डीपी यादव की ओर से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि उनकी शार्ट टर्म जमानत का समय समाप्त हो चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। अंतरिम जमानत के दौरान उसका एक ऑपरेशन हुआ था जो सही नहीं हो पाया। इसलिए इलाज के लिए और अंतरिम जमानत दी जाए। जबकि इसी मामले में तीन सहभियुक्तों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई चल रही है।
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उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या के आरोप लगे थे। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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