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Nainital News: बलियानाला मामले में डीएम की रिपोर्ट से हाईकोर्ट असंतुष्ट

Tue, 10 Oct 2023 02:06 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 10 Oct 2023 02:06 AM IST
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High Court dissatisfied with DM's report in Balianala case
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल के आधार कहे जाने वाले बलियानाले में हो रहे भूस्खलन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नैनीताल की जिलाधिकारी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर प्रदेश सरकार को स्पष्ट जवाब पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के ऐसे किसी विशेषज्ञ को, जिसे इस मामले की जानकारी हो, कोर्ट के मार्गदर्शन के लिए भेजने को कहा है। अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि सरकार इस मामले में लापरवाही कर रही है। भूस्खलन क्षेत्र का अभी तक कई बार मंत्रियों व अधिकारियों ने निरीक्षण किया लेकिन भूस्खलन रोकने के कोई उपाय नहीं किए गए। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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मामले के अनुसार नैनीताल निवासी अधिवक्ता सैय्यद नदीम मून ने वर्ष 2018 में हाईकोर्ट में जनहित दायर कर कहा था कि नैनीताल के आधार कहे जाने वाले बलियानाले में हो रहे भूस्खलन से नैनीताल व इसके आसपास रह रहे लोगों को बड़ा खतरा हो सकता है। नैनीताल के अस्तित्व और लोगों को बचाने के लिए इस पहाड़ी में हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किया जाय, ताकि क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को रोका जा सके।
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