फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Hearing on illegal mining case held in High Court uttarakhand

Uttarakhand: हाईकोर्ट में हुई अवैध खनन मामले पर सुनवाई, सरकार को शपथ पत्र पेश करने का आदेश

Thu, 14 Dec 2023 02:04 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Thu, 14 Dec 2023 02:04 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर और अन्य जगहों पर हो रहे अवैध खनन करने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इसी बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
Hearing on illegal mining case held in High Court uttarakhand
उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने रामनगर व अन्य जगहों पर हो रहे अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर 14 दिसंबर को भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथपत्र पेश करने के लिए कहा है। पूर्व में कोर्ट ने नदियों में मशीन से खनन पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए सरकार ने आदेश को संशोधित करने की मांग करते हुए प्रार्थनापत्र दायर किया था।

विज्ञापन


सरकार की ओर से कहा गया कि मैनुअल मलबा हटाना संभव नहीं है। सरकार मॉनिटरिंग के लिए ठोस कदम उठा रही है। कमेटियों का गठन किया गया है। कोर्ट ने खनन संबंधित कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। पूर्व में कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगाते हुए एंटी माइनिंग फोर्स गठित करने को कहा था। साथ ही ड्रेजिंग पर रोक लगाते हुए कहा था कि नदियों से ड्रेजिंग सरकारी एजेंसियों से ही किया जाए। ड्रेजिंग के दौरान उनसे निकलने वाली माइनिंग सामग्री का परिवहन नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गुलजारपुर निवासी प्रिंस पाल सिंह व गगन प्रसार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर जिले में रामनगर रेंज के गुलजारपुर के जंगलों से लगातार अवैध खनन हो रहा है। इसे तत्काल रोका जाए क्योंकि इससे वन संपदा को भी नुकसान हो रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed