फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Granted bail

शेरवुड के प्रधानाचार्य की जमानत अर्जी मंजूर

Wed, 04 Feb 2015 07:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Wed, 04 Feb 2015 07:41 PM IST
विज्ञापन
Granted bail

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने बुधवार को शेरवुड कालेज के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। उन्हें 20 हजार रुपए के निजी तथा इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने के बाद जमानत के आदेश दिए गए।

विज्ञापन


हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रधानाचार्य संधू ने सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। घटनाक्रम के मुताबिक पीड़ित छात्र के पिता ने 9 अक्तूबर 2014 को तल्लीताल थाने में एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि 6 और 7 अक्तूबर की रात स्कूल के गार्ड अशोक मंडल ने पुत्र पर लैंगिक हमला किया था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377, 511, 6/10 पाक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद कालेज के वार्डन रवि पंत को किशोर बाल संरक्षण अधिनियम जबकि प्रधानाचार्य को लापरवाही का दोषी पाया गया।
विज्ञापन


मामले में पुलिस ने 4 दिसंबर को निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की। प्रिंसिपल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य को 10 फरवरी तक निचली अदालत में आत्मसमर्पण के निर्देश दिए थे। अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ता बहादुर पाल ने अदालत को बताया कि घटना की सुबह 8.30 बजे ही प्रधानाचार्य ने पीड़ित छात्र के पिता को सूचना दे दी थी। जबकि डीजीसी सुशील शर्मा ने प्रधानाचार्य पर लापरवाही का आरोप लगाया। पक्ष-विपक्ष को सुनने के बाद बाद प्रभारी जिला जज ने प्रस्तुत जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed