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सरकारी महिला अधिवक्ताओं को मातृत्व अवकाश के मामले में सरकार से जवाब तलब
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प्रतीकात्मक फोटो
नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य की अदालतों में सरकारी महिला अधिवक्ताओं को मातृत्व अवकाश देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट की अधिवक्ता शिवांगी गंगवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह हाईकोर्ट में ब्रीफ होल्डर हैं।
उनका 29 दिसंबर को बेटा हुआ है और वह पहली दिसंबर से अवकाश पर हैं। याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश देने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हाईकोर्ट की अधिवक्ता शिवांगी गंगवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह हाईकोर्ट में ब्रीफ होल्डर हैं।
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उनका 29 दिसंबर को बेटा हुआ है और वह पहली दिसंबर से अवकाश पर हैं। याचिकाकर्ता ने मातृत्व अवकाश देने की मांग की थी। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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