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सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने के निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल।
Updated Tue, 23 Feb 2016 01:24 AM IST
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हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों को यथावत रखते हुए 27 सौ असिस्टेंट टीचर एलटी के पदों को न भरने के मामले में सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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नैनीताल निवासी भावना कोठारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने गेस्ट टीचर को यथावत रखते हुए 27 सौ एलटी टीचर्स के खाली पद होने के बावजूद केवल 15 सौ पदों पर रिजल्ट घोषित किया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 27 सौ रिक्त पद होने के बावजूद रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है।
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जबकि याचिकाकर्ता का नियमित चयन होने के बावजूद उनको नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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