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नैनीताल: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उस्मान के जमानत प्रार्थनापत्र पर सरकार से जवाब तलब, अगली सुनवाई 14 को

Fri, 04 Jul 2025 12:34 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 04 Jul 2025 12:34 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने नैनीताल की 12 वर्ष की नाबालिग से हुए कथित बलात्कार के मामले में आरोपी उस्मान खान की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद 14 जुलाई की तिथि नियत करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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Government asked to respond to Usman bail plea in minor misdeed case
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल की 12 वर्ष की नाबालिग से हुए कथित बलात्कार के मामले में आरोपी उस्मान खान की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद 14 जुलाई की तिथि नियत करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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मामले के अनुसार दुष्कर्म करने वाले 72 साल के ठेकेदार नैनीताल निवासी उस्मान खान ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर की थी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नैनीताल में बीते 30 अप्रैल 2025 को मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ था।
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घटना को 12 अप्रैल का बताते हुए 12 वर्षीय नाबालिग ने 72 साल के उस्मान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। इसकी शिकायत पीड़िता की मां ने मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराई थी। दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही लोगों ने उस्मान का विरोध किया था। आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़, मारपीट और धरना प्रदर्शन भी किया था।

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