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सड़क के लिए भूमि कटने के मामले में विभाग को दें प्रत्यावेदन : हाईकोर्ट

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jan 2022 01:51 AM IST
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Give representation to the department in the matter of land cut for road: High Court
नैनीताल। हाईकोर्ट ने कर्णप्रयाग के समीपवर्ती गांव झंगुर में लोनिवि की ओर से बनाई जा रही सड़क से ग्रामीणों की भूमि कटने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उसका निपटारा करते हुए इस संबंध में जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कर्णप्रयाग के समीपवर्ती गांव झंगुर निवासी गजेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि झंगुर गांव में पहले से ही सड़क मौजूद है। इस बीच लोनिवि की ओर से दूसरे गांव के लिए सड़क बनाई जा रही है और उस सड़क को भी इसी गांव से ले जाया जा रहा है जिससे ग्रामीणों की भूमि कटाई में जा रही है। याचिका में कहा कि इस सड़क की लंबाई झंगुर गांव से तीन किमी है जबकि जिस गांव में यह सड़क जा रही है उस गांव से 500 मीटर दूरी पर पहले से ही सड़क है। इसलिए इस गांव को नजदीक वाली सड़क से जोड़ा जाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में संबंधित विभाग को प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए।
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