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गफूर बस्ती में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त

Mon, 11 Jul 2016 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी
अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी Updated Mon, 11 Jul 2016 11:42 PM IST
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 हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर जिला प्रशासन की ओर से रेलवे अधिकारियों को सहयोग न करने तथा वहां पर बिजली कनेक्शन देने व आरसीसी रोड बनाने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को 15 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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 हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी स्थित गफूर बस्ती में रेलवे स्टेशन की लगभग एक लाख वर्ग मीटर जमीन पर लोगों की ओर से अवैध कब्जा किया हुआ है। याचिका में कब्जेदारों को हटाने की मांग की गई। रेलवे के ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोपाल वर्मा ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन पर रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार जिला प्रशासन तथा जिलाधिकारी को स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति व पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वर्तमान में अतिक्रमणकारियों द्वारा उस भूमि पर बने अवैध कब्जे के मकानों पर सरकार की ओर से बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं तथा उनकी सुविधा हेतु आरसीसी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। इस जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई हुई। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने जिला प्रशासन को 15 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत की है। 

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