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Nainital News: बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल का कारावास
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हल्द्वानी। काठगोदाम क्षेत्र में वर्ष 2024 में पानी भरने के लिए गई सात साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में एक साल के भीतर ही स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर तोमर ने शुक्रवार को गवाहों के बयान के बाद उसे दोषी पाया। इस पर कोर्ट ने दोषी को पांच साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
काठगोदाम थाने में पुलिस ने पवन सिंह सूर्या उर्फ ब्रूशली निवासी सिलिगढ़ी मोहल्ला जमन सिंह हरिपुर बेलबाबा, हल्द्वानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि उसने सात साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की। यह घटना तब की है जब वह अपने घर के पास थी। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई और गवाहों के बयान दर्ज हुए। आरोपी के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुधीर तोमर की अदालत ने पवन सिंह सूर्या उर्फ ब्रूशली को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया। कोर्ट ने पांच साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये की राशि से दंडित किया।
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काठगोदाम थाने में पुलिस ने पवन सिंह सूर्या उर्फ ब्रूशली निवासी सिलिगढ़ी मोहल्ला जमन सिंह हरिपुर बेलबाबा, हल्द्वानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि उसने सात साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की। यह घटना तब की है जब वह अपने घर के पास थी। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में शुरू हुई और गवाहों के बयान दर्ज हुए। आरोपी के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुधीर तोमर की अदालत ने पवन सिंह सूर्या उर्फ ब्रूशली को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया। कोर्ट ने पांच साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये की राशि से दंडित किया।
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