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Nainital News: पहली शिकायतकर्ता युवती को साक्ष्य के अभाव में जमानत

Thu, 16 Jul 2026 12:52 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 16 Jul 2026 12:52 AM IST
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First complainant girl gets bail due to lack of evidence
नैनीताल। भवाली के व्यापारी नेता नरेश पांडे से जुड़े मामले में पहली शिकायतकर्ता युवती को बुधवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्रभारी पॉक्सो कुलदीप शर्मा की अदालत से जमानत मिल गई। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में यह जमानत मंजूर की।
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न्यायाधीश शर्मा ने कहा कि घटना अक्तूबर 2025 की है जबकि प्राथमिकी सात जुलाई 2026 को दर्ज हुई। उन्होंने टिप्पणी की कि लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने महिला को 50 हजार रुपये के बंधपत्र पर जमानत दे दी। यह पूरा मामला भवाली के व्यापारी नेता नरेश पांडे से जुड़ा है। नरेश पांडे के खिलाफ एक शिक्षण संस्थान की छात्रा ने शारीरिक शोषण और दबाव बनाकर गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी युवती की शिकायत पर पुलिस ने सात जुलाई को देर रात नरेश पांडे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसी प्रकरण में दूसरी युवती ने पहली शिकायतकर्ता पर भी ब्लैकमेलिंग, शारीरिक शोषण कराने और जबरन शारीरिक संबंध बनवाने के आरोप लगाए थे।
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दूसरी युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पहली शिकायतकर्ता के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4, 16/17 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने बीते मंगलवार सुबह युवती को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने उसे जमानत दे दी।
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