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Nainital News: तीन तलाक देने पर पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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हल्द्वानी। मल्लीताल के होटल राॅयल आर्बिट निवासी इरम को पीटने और तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने पति, ससुर सहित तीन पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत यह मामला दर्ज हुआ है।
इरम ने सौंपी तहरीर में कहा कि उसका निकाह 21 फरवरी 2021 को हुआ। शादी के बाद से पति जाहिद हुसैन निवासी नाई आबादी, भीमनगर, जगदीशपुरा जनपद आगरा प्रताड़ित करने लगा। 9 जनवरी 2023 को उसने शिकायत भी की थी। इसके बाद काउंसिलिंग हुई लेकिन इसी दौरान 24 अप्रैल 2023 को पति ने उसे धमकाया और तीन तलाक बोल दिया।
इरम ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की थी। बाद में सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी भी मांगी। पुलिस ने मामले में इरम की तहरीर पर पति जाहिद हुसैन, ससुर शाकिर, चाचा ससुर असलम के खिलाफ मारपीट, धमकी और चार-मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। माई सिटी रिपोर्टर
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इरम ने सौंपी तहरीर में कहा कि उसका निकाह 21 फरवरी 2021 को हुआ। शादी के बाद से पति जाहिद हुसैन निवासी नाई आबादी, भीमनगर, जगदीशपुरा जनपद आगरा प्रताड़ित करने लगा। 9 जनवरी 2023 को उसने शिकायत भी की थी। इसके बाद काउंसिलिंग हुई लेकिन इसी दौरान 24 अप्रैल 2023 को पति ने उसे धमकाया और तीन तलाक बोल दिया।
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इरम ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की थी। बाद में सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी भी मांगी। पुलिस ने मामले में इरम की तहरीर पर पति जाहिद हुसैन, ससुर शाकिर, चाचा ससुर असलम के खिलाफ मारपीट, धमकी और चार-मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। माई सिटी रिपोर्टर
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