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विधायक हरीश धामी ने सत्ता पक्ष के क्षेत्र पंचायत सदस्य पर लगाए जान से मारने की धमकी देने के आरोप
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पिथौरागढ़। धारचूला विधायक हरीश धामी ने सत्ता पक्ष के एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी केे लिए पुलिस महानिदेशक और एसपी पिथौरागढ़ को पत्र भेजा है। पुलिस ने आरोपी क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस दिया है। आरोपी ने माफीनामा दिया है।
विधायक धामी का आरोप है कि 12 मार्च की सुबह 9:34 बजे एक अपरिचित नंबर से उन्हें फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए छह माह में उपचुनाव करवाने की धमकी दी। विधायक धामी का कहना है कि उस व्यक्ति ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा वीडियो भी डाला है। इसमें कहा गया है कि अगर तुम धारचूला और बलुवाकोट की ओर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि धारचूला विधायक हरीश धामी को धमकी देने वाला व्यक्ति शराब के नशे में था।
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए: धामी
धमकी देने और गाली गलौज करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इस मामले को विधानसभा में भी उठाऊंगा।-हरीश धामी, विधायक धारचूला।
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आरोपी को नोटिस दिया है: एसपी
आरोपी के खिलाफ बलुवाकोट थाने में आईपीसी 504/506 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस दिया गया है। यदि उसने 41 ए की शर्तों का पालन नहीं किया तो मामले में अगली कार्रवाई का प्रावधान है। आरोपी ने इस मामले में माफीनामा भी लिखकर दिया है। -लोकेश्वर सिंह, एसपी पिथौरागढ़।
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विधायक धामी का आरोप है कि 12 मार्च की सुबह 9:34 बजे एक अपरिचित नंबर से उन्हें फोन आया। फोन करने वाले ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए छह माह में उपचुनाव करवाने की धमकी दी। विधायक धामी का कहना है कि उस व्यक्ति ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा वीडियो भी डाला है। इसमें कहा गया है कि अगर तुम धारचूला और बलुवाकोट की ओर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि धारचूला विधायक हरीश धामी को धमकी देने वाला व्यक्ति शराब के नशे में था।
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सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए: धामी
धमकी देने और गाली गलौज करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इस मामले को विधानसभा में भी उठाऊंगा।-हरीश धामी, विधायक धारचूला।
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आरोपी को नोटिस दिया है: एसपी
आरोपी के खिलाफ बलुवाकोट थाने में आईपीसी 504/506 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस दिया गया है। यदि उसने 41 ए की शर्तों का पालन नहीं किया तो मामले में अगली कार्रवाई का प्रावधान है। आरोपी ने इस मामले में माफीनामा भी लिखकर दिया है। -लोकेश्वर सिंह, एसपी पिथौरागढ़।