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बेटी के साथ पिता ने किया था दुष्कर्म
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प्रतीकात्मक फोटो
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनीष कुमार पांडे की अदालत ने सुनवाई के बाद पिता को बेटी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। अदालत इस मामले में 30 जनवरी को सजा सुनाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया नाबालिग की बुआ ने इस मामले में एक अगस्त 2018 को कोतवाली थाने में धारा 376, 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बेटी के साथ पिता ने कई दिन तक दुष्कर्म किया। बेटी ने पड़ोसी महिलाओं को बताया तो यह मामला पुलिस तक पहुुंचा था।
इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अदालत में पिता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के समर्थन में नौ गवाह पेश किए। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पिता को बेटी से दुष्कर्म का दोषी पाया। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिता जोशी ने बताया नाबालिग की बुआ ने इस मामले में एक अगस्त 2018 को कोतवाली थाने में धारा 376, 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बेटी के साथ पिता ने कई दिन तक दुष्कर्म किया। बेटी ने पड़ोसी महिलाओं को बताया तो यह मामला पुलिस तक पहुुंचा था।
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इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अदालत में पिता के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के समर्थन में नौ गवाह पेश किए। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के तर्क सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पिता को बेटी से दुष्कर्म का दोषी पाया। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
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