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Uk: हल्द्वानी में मिलावटी और खराब खाद्य सामग्री बेचने वाले 11 दुकानदारों पर 2.35 लाख रुपये का जुर्माना

Fri, 16 Jan 2026 10:41 AM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Fri, 16 Jan 2026 10:41 AM IST
सार

हल्द्वानी में मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों को बेचने वाले 11 दुकानदारों पर एडीएम कोर्ट ने  2.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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Eleven shopkeepers in Haldwani were fined Rs 2.35 lakh for selling adulterated and substandard food items
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर दुकानों में छापा मारता है। जिन दुकानदारों पर कार्रवाई होती है उनके मामलों की सुनवाई एडीएम-न्याय निर्णयन अधिकारी की कोर्ट में होती है।

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बृहस्पतिवार को एडीएम विवेक राय की कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट ने बासी खाद्य पदार्थ परोसना, खाद्य पदार्थों को खुले में रखकर बेचना, होटल रेस्टोरेंट में साफ सफाई न करना और बगैर लाइसेंस मीट और मांस की बिक्री करने पर 11 दुकानदारों पर 2.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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इन पर लगाया जुर्माना

खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर खैरना निवासी दीप चंद्र जोशी पर 15 हजार, मल्लीताल नैनीताल निवासी कमल नाथ पर 20 हजार, रामनगर के महेश कुमार रस्तोगी पर 25 हजार, बगैर लाइसेंस चिकन बेचने पर हल्द्वानी निवासी प्रसादी लाल पर 20 हजार, कंजापड़ाव रामनगर निवासी दया किशन पर 20 हजार, बगैर लाइसेंस मछली बेचने पर ज्योलीकोट निवासी मोहम्मद जफर व मोहम्मद शमी पर 20 हजार, प्रतिष्ठान में साफ सफाई न रखने पर सातताल निवासी सागर पॉज व नोएल फिलिप्स पर 20 हजार, बगैर लाइसेंस खाद्य सामग्री व्यवसाय करने पर हल्द्वानी निवासी अर्चित सती पर 25 हजार, बासी और खराब पेटीज बेचने पर बरेली रोड हल्द्वानी निवासी तेज प्रकाश पर 25 हजार व बासी खाद्य सामग्री बेचने पर गोविंदपुरा हल्द्वानी निवासी गौरव गैड़ा व अर्जुन सिंह मेहरा पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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