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डीएम ने फिर जारी किए आदेश
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हल्द्वानी/नैनीताल। डीएम के आदेश के बाद भी अभी तक गरीबों के राशन में डाका मारने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्ति विभाग अभी तक ऐसे राशनकार्ड धारकों पर कार्रवाई नहीं कर पाया है जो निर्धारित मानकों में खरे नहीं उतर रहे हैं। अब डीएम ने दोबारा आदेश जारी कर लोगों को 15 दिन में राशनकार्ड सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
नैनीताल जिले में कई परिवार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अंत्योदय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के मानकों को पूरा नहीं करते हैं और उन मानकों का राशन डकार रहे हैं। डीएम ने 25 दिन पूर्व ऐसे परिवारों को अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। साथ ही राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी की थी।
डीएम के आदेश के बाद भी पूर्ति विभाग ने जांच के लिए कोई टीम का गठन नहीं किया। अब डीएम ने दोबारा आदेश जारी कर लोगों को चेतावनी दी है। कहा कि मानकों के विपरीत जिन परिवार के सदस्यों ने राशनकार्ड बनाए हैं, वे अपना राशनकार्ड सरेंडर कर लें। जांच में पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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ये हैं मानक -
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होने पर सफेद राशन कार्ड बनेगा।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम होने पर पीला कार्ड बनेगा।
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नैनीताल जिले में कई परिवार ऐसे हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अंत्योदय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के मानकों को पूरा नहीं करते हैं और उन मानकों का राशन डकार रहे हैं। डीएम ने 25 दिन पूर्व ऐसे परिवारों को अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। साथ ही राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी की थी।
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डीएम के आदेश के बाद भी पूर्ति विभाग ने जांच के लिए कोई टीम का गठन नहीं किया। अब डीएम ने दोबारा आदेश जारी कर लोगों को चेतावनी दी है। कहा कि मानकों के विपरीत जिन परिवार के सदस्यों ने राशनकार्ड बनाए हैं, वे अपना राशनकार्ड सरेंडर कर लें। जांच में पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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ये हैं मानक -
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होने पर सफेद राशन कार्ड बनेगा।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम होने पर पीला कार्ड बनेगा।