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Nainital : चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी निलंबित, पद के अनुरूप आचरण न करने का आरोप

Thu, 27 Jul 2023 12:24 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 27 Jul 2023 12:24 AM IST
सार

चतुर्वेदी पर उनके पद के खिलाफ आचरण करने का आरोप है। उन्हें 14 अप्रैल 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन पर गवाही के दौरान डायस पर मौजूद नहीं होने का आरोप है।

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District and Sessions Judge of Chamoli Dhananjay Chaturvedi suspended
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी को निलंबित कर जिला न्यायालय चंपावत से सम्बद्ध कर दिया है। चतुर्वेदी पर उनके पद के खिलाफ आचरण करने का आरोप है। उन्हें 14 अप्रैल 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन पर गवाही के दौरान डायस पर मौजूद नहीं होने का आरोप है।

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हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल अनुज कुमार संगल की ओर से जारी आदेश में कहा है कि धनंजय चतुर्वेदी के कोर्ट में अनुपस्थिति में गवाही हुई और गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। न्यायालय की वीडियो क्लिप रिकॉर्डिंग से स्पष्ट रूप से देखा गया। यह वीडियो रिकार्डिंग किसने की, क्यों की, इसका वह सही जवाब नहीं दे सके। 
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इस मामले में हाईकोर्ट को शिकायत के साथ वीडियो-क्लिपिंग भी भेजी गई थी, जिसमें साक्ष्य रिकॉर्ड किया जा रहा था और-पीठासीन अधिकारी, अदालत में मौजूद नहीं थे। हाईकोर्ट ने धनंजय चतुर्वेदी के खिलाफ आरोपपत्र जारी करके उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम 2003 के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ नियमित जांच शुरू की है। 
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अपने निलंबन के दौरान, धनंजय चतुर्वेदी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंपावत के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। दूसरी ओर एक अन्य आदेश में रुद्रप्रयाग जिला जज सुमन यादव को नैनीताल के जिला जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

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