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पंतनगर में नियम विरुद्ध हुईं नियुक्तियों के मामले में दायर याचिका का निपटारा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Feb 2022 02:02 AM IST
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Disposal of petition filed in case of appointments made against rules in Pantnagar
नैनीताल। हाईकोर्ट ने 2016 में सिडकुल पंतनगर में 40 से 45 पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से हुईं नियुक्तियों के मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह तीन माह के भीतर एसआईटी से जांच पूरी कराए।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सजंय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2016 में सिडकुल पंतनगर में 40 से 45 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इन पदों के लिए कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था लेकिन इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई। जिन लोगों की नियुक्ति की गई वे सभी बिना लिखित परीक्षा के रखे गए। याचिका में कहा गया कि सभी नियुक्त अभ्यर्थी किसी न किसी राजनेता के परिचित थे। इसलिए इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से की जाए। सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है।
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