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चरस के साथ गिरफ्तार दो अभियुक्तों को अलग-अलग सजा
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नैनीताल। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह की अदालत ने चरस के साथ गिरफ्तार दो दोषियों में से एक को पांच साल और दूसरे को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को 30 और 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सात जुलाई 2015 को पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। बनभूलपुरा स्थित लाइन नंबर एक के पास सफेद रंग की कार पुलिस टीम को देख लौटने लगी। शक होने पर पुलिस टीम ने कार से भागने का प्रयास कर रहे दो लोगों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पकड़े गए पूरन सिंह अधिकारी निवासी बिठौरिया हल्द्वानी के पास से सात सौ ग्राम और कुलवीर सिंह कोरंगा निवासी जवाहर नगर किच्छा के पास से छह सौ ग्राम चरस बरामद हुई। मामले में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने आठ गवाह पेश किए।
दोनों अभियुक्तों पर 8/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने सजा के फैसले पर सुनवाई की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों में से अभियुक्त पूरन सिंह को पांच साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कुलवीर सिंह कोरंगा को चार वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों दोषियों को तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक सात जुलाई 2015 को पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। बनभूलपुरा स्थित लाइन नंबर एक के पास सफेद रंग की कार पुलिस टीम को देख लौटने लगी। शक होने पर पुलिस टीम ने कार से भागने का प्रयास कर रहे दो लोगों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पकड़े गए पूरन सिंह अधिकारी निवासी बिठौरिया हल्द्वानी के पास से सात सौ ग्राम और कुलवीर सिंह कोरंगा निवासी जवाहर नगर किच्छा के पास से छह सौ ग्राम चरस बरामद हुई। मामले में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने आठ गवाह पेश किए।
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दोनों अभियुक्तों पर 8/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने सजा के फैसले पर सुनवाई की। न्यायालय ने दोनों आरोपियों में से अभियुक्त पूरन सिंह को पांच साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कुलवीर सिंह कोरंगा को चार वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोनों दोषियों को तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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