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Nainital News: ढोलीगांव प्रवक्ता को पॉक्सो एक्ट में सजा, निलंबन की सिफारिश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 04 Apr 2026 11:55 PM IST
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Dholigaon spokesperson sentenced under POCSO Act, suspension recommendedSearch for this on Google
भीमताल (नैनीताल)। ओखलकांडा ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज ढोलीगांव के अंग्रेजी प्रवक्ता लीलांबर को पॉक्सो एक्ट के तहत छह माह कारावास और 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुख्य शिक्षाधिकारी गोविंद जायसवाल ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर लीलांबर को निलंबित करने की सिफारिश की है। सीईओ ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्रवक्ता लीलांबर को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। वह 31 मार्च 2026 से अनुपस्थित हैं। वर्तमान में लीलांबर पिथौरागढ़ जेल में बंद हैं। चंपावत पुलिस अधीक्षक से प्राप्त पत्र के अनुसार, न्यायालय ने उन्हें पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। इसी के तहत यह सजा सुनाई गई है। शिक्षा निदेशक के आदेशों के बाद ही आरोपी प्रवक्ता पर अंतिम कार्रवाई की जाएगी।
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