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आपसी समझौते के बाद पूर्व विधायक संजीव की ओर से दायर मानहानि दावा समाप्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 28 Sep 2022 02:09 AM IST
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Defamation claim filed by former MLA Sanjeev ended after mutual agreement
नैनीताल। आपसी समझौते के आधार पर पूर्व विधायक संजीव आर्य ने एक पत्रकार के खिलाफ दायर मानहानि का दावा वापस ले लिया है। पत्रकार ने अपने इस लेख के लिए पूर्व मंत्री व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से माफी मांगी है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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दिल्ली के पत्रकार व ब्लिट्ज इंडिया के संपादक गोपाल कृष्ण गुप्ता ने अगस्त 2010 के अंक में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के खिलाफ आपत्तिजनक लेख प्रकाशित किया था। यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य ने गोपाल कृष्ण गुप्ता के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। इस मामले की सुनवाई में सीजेएम नैनीताल की कोर्ट ने गोपाल कृष्ण गुप्ता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। इसके खिलाफ गोपाल ने हाईकोर्ट में आईपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी। यह मामला अब तक हाईकोर्ट में विचाराधीन था। इस बीच गोपालकृष्ण गुप्ता के माफीनामे के बाद इस मामले में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। समझौते के आधार पर केस को खत्म कर दिया गया है।
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