फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Uttarakhand High Court: Decision reserved in case of rigging in UKSSSC exam

Uttarakhand High Court: यूकेएसएसएससी परीक्षा धांधली मामले में कोर्ट ने निर्णय रखा सुरक्षित

Thu, 13 Oct 2022 05:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: हल्द्वानी ब्यूरो Updated Thu, 13 Oct 2022 05:51 PM IST
सार

सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले से जुड़ी 80 फीसदी जांच एसटीएफ पूरी कर चुकी है। एसटीएफ की जांच पर कोई संदेह नहीं है। इसलिए सीबीआई से जांच कराने की जरूरत नहीं है।

विज्ञापन
Uttarakhand High Court: Decision reserved in case of rigging in UKSSSC exam
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को यूकेएसएसएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को कोर्ट में प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया कि एसटीएफ 41 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 28 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

विज्ञापन


सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले से जुड़ी 80 फीसदी जांच एसटीएफ पूरी कर चुकी है। एसटीएफ की जांच पर कोई संदेह नहीं है। इसलिए सीबीआई से जांच कराने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर याचिका को खारिज किया जाए। सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष हुई।
विज्ञापन


खटीमा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि यूकेएसएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वह छोटे लोगों की हुई हैं। धांधली में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी और नेता शामिल हैं। सरकार उन्हें बचा रही है। इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उनके संशोधित शपथपत्र दाखिल करने के बाद ही एसटीएफ ने यूकेएसएसएससी के पूर्व चेयरमैन व अन्य पूर्व पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। याचिका में कहा कि 2020 की परीक्षा में नकल से जुड़े मामले में मंगलौर और पौड़ी में दो एफआईआर दर्ज हुईं थीं। उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिना सीबीआई जांच के मामला पूरी तरह नहीं खोला जा सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed