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छह हफ्ते तक केबल कनेक्शन न काटें

Thu, 21 Jan 2016 01:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल। Updated Thu, 21 Jan 2016 01:33 AM IST
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 हाईकोर्ट ने सेट-टॉप बाक्स लगाने के मामले मेें केंद्र सरकार को छह सप्ताह तक केबल कनेक्शन न काटने के निर्देेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

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न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मैसर्स एगली ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड व अन्य केबल ऑपरेटरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2014 को नोटिफिकेशन जारी कर 31 दिसंबर 2015 तक सेट-टॉप बाक्स लगाने के निर्देश दिए थे।
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 याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि सेट-टॉप बाक्स भारत के बाहर से मंगवाए जाते हैं। ज्यादातर सेटटॉप बाक्स चाइना से आते हैं। यहां सेट-टॉप बॉक्स उपलब्ध न हो पाने के कारण कई स्थानों पर सेट-टॉप बाक्स नहीं लग पाए हैं। इसलिए केबल कनेक्शन फिलहाल बाधित न किए जाने की अपील की गई।
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इस संबंध में सभी केबल ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से अनुरोध किया गया था, जिस पर उन्होंने संस्तुति दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह तक केबल कनेक्शन न काटने के निर्देेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत की।

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