फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Youth beaten

दुकानदार ने युवक को बेरहमी से पीटा

Thu, 29 Jan 2015 07:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 29 Jan 2015 07:55 PM IST
विज्ञापन
Youth beaten

मल्लीताल के एक दुकानदार ने दुकान के पूर्व कर्मचारी पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक के शरीर पर चोट के निशान और सिर में जख्म है। आसपास के दुकानदारों ने किसी तरह युवक को बचाकर उसे कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मारपीट के दौरान युवक केवल नेकर में था, जिसे मौके पर कपड़े पहनाकर कोतवाली लाया गया। मामले में पुलिस ने युवक की तहरीर पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन


पुलिस के मुताबिक जैंती (अल्मोड़ा) निवासी ओम प्रकाश (18) पुत्र मोहन राम यहां मल्लीताल बड़ा बाजार स्थित वसी फुट वीयर में करीब तीन-चार माह पूर्व कार्य करता था। आरोप है कि बृहस्पतिवार सुबह जब वह दुकान के पास से गुजर रहा था तभी दुकान मालिक मोहम्मद आसिम पुत्र मोहम्मद शमी ने उसे दुकान के अंदर बुलाया। उस पर करीब चार माह पूर्व हुई जूते की चोरी का आरोप लगाते हुए पिटाई शुरू कर दी। युवक ने तहरीर में लिखा है कि उसके कपड़े उतारकर बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया। रोने पर भी दुकानदार नहीं रुका और मारता गया। उसके शरीर में गहरे निशान और सिर के पीछे चोट लगी है।
विज्ञापन


सूचना के बाद मल्लीताल खड़ी बाजार के कारोबारी और जेल विजिटर चंद्रशेखर जोशी वहां पहुंचे। ओम प्रकाश को बचाकर कपड़े पहनवाए और कोतवाली पहुंचाया। दुकान मालिक का आरोप था कि वर्तमान में चिकन कार्नर में कार्य कर रहे ओम प्रकाश ने चार माह पूर्व उसकी दुकान से नाइकी के जूते चोरी किए जो आज उसने पहने भी थे। जबकि युवक का कहना था कि वह वसी फुट वीयर में 3500 रुपए महीने में काम करता था। एक माह तनख्वाह न देने पर उसने कार्य छोड़ा और उसी दिन दुकान मालिक से उतनी कीमत के जूते भी लिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोतवाली पुलिस ने दुकान मालिक से पूछा कि जब जूता चोरी हुआ था तो तब थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। यदि आज युवक के पैर में जूते पहने मिले तो सूचना पुलिस को देने की बजाय बेरहमी से पिटाई क्यों की गई। इस पर दुकानदार कोई जवाब नहीं दे पाया। एसएसआई कैलाश जोशी ने बताया कि ओमप्रकाश का मेडिकल कराने के बाद उसकी तहरीर के आधार पर दुकान मालिक मोहम्मद आसिम के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 342 और एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed