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बच्चे की हत्या के आरोपियों को उम्र कैद

Thu, 19 Feb 2015 02:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल Updated Thu, 19 Feb 2015 02:06 AM IST
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Life imprisonment accused of killing baby

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने वर्ष 2012 में रामनगर में हुई बच्चे की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए दोनों आरोपियों को उम्र कैद और चार-चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जानकारी के मुताबिक वादी फरीदा पत्नी अनवार निवासी खताड़ी रामनगर स्टार प्लाइवुड कर्मचारी है। वादी के मुताबिक भवानीगंज रामनगर निवासी प्रीतम उसका सह कर्मी था और उसका उनके घर में आना-जाना था। प्रीतम ने वादी से 10 हजार रुपए उधार लिए और एक रोज धोखे से उसकी आईडी भी ले ली। 17 अगस्त 2012 को वादी के रुपए और आईडी मांगने पर उसे प्रीतम ने हाथीबंगर क्षेत्र बुलाया। फरीदा अपने पुत्र नदीम (8) के साथ मौके पर गई। जहां प्रीतम और राजू आर्या को देखने पर उसने नदीम को उनके पास भेजा।
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उनके पास पहुंचने पर नदीम उनके साथ कुछ दूर तक तो साथ जाता दिखाई दिया लेकिन उसके बाद वे सभी आंखों से ओझल हो गए। बेटे की काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो 19 अगस्त को उन्होंने नदीम की गुमशुदगी दर्ज कराई। विवेचक एसआई कमलेश भट्ट और रवींद्र कुमार ने पड़ताल के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर 20 अगस्त को हाथीबंगर नदी क्षेत्र से नदीम का शव बरामद हुआ। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 364 के तहत कार्रवाई हुई।
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अदालत में चली सुनवाई के दौरान एडीजीसी घनश्याम पंत ने नौ गवाह पेश किए। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 364 में 10 वर्ष की सजा तथा दो-दो हजार रुपए जुर्माने व 302 में आजीवन कारावास व दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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